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Domicile Certificate Kya Hota Hai : क्या आप भी जानना चाहते हो की Domicile Certificate Kya Hota Hai, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए? यदि हां तो आप बिलकुल सही लेख को पढ़ने आए हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम आपको इस लेख के जरिए यही बताने जा रहे है की Domicile Certificate Meaning in Hindi क्या होता है?
यदि आप किसी स्कूल कॉलेज में एडिशन लेने जाते हो या फिर कही आप प्राइवेट और सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हो तो अन्य दस्तावेजों की तरह आपको Domicile Certificate की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए यदि आपको इसके बारे में जानकारी नही तो आपको हम विस्तार से बताएंगे की Domicile Certificate Kya Hota Hai या Domicile Certificate in Hindi क्या है?
Domicile Certificate Kya Hota Hai | Domicile Certificate in Hindi

हिंदी में Domicile Certificate को अधिवास प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र कहा जाता है। Domicile Certificate को स्थाई निवास प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का प्रयोग यह प्रमाणित करने के लिए जाता है की कोई विशेष व्यक्ति भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबद्ध रखता है यानी की वह किस राज्य का निवासी है। राज्य के सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
इसके साथ सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाने के लिए यह प्रमाण पत्र जरूरी बन जाता है। किसी भी जाति, वर्ग या समूह से संबंध रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है की एक महिला जो किसी अन्य राज्य में शादी करती है तो उसके लिए Domicile Certificate बनवाना आवश्यक हो जाता हैं।
इसके साथ स्कूल कॉलेज इत्यादि में अक्सर विद्यार्थियों को छात्रवृति प्रदान की जाती है। अतः उस दौरान भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल एक प्रमुख दस्तावेज के रूप में किया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से लागू होने वाली विभिन्न योजनाओं का यदि आप लाभ उठाना चाहते हो इसके लिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट का होना जरूरी है।
लेकिन अगर आपको यह पता नही है की डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहां और कैसे अप्लाई करते है? इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते है? ऑनलाइन डोमिसाइल की स्थिति कैसे चेक करें? तो आपको परेशान होने की जरूरत नही क्योंकि हमने नीचे आपको विस्तार से सारी जानकारी प्रदान की है।
Domicile Certificate कौन उपलब्ध करवाता है
सामान्य तौर पर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जाने माने अधिकारियों द्वारा Domicile Certificate उपलब्ध करवाया जाता है। तहसीलदार अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, एसडीओ, एसडीएम अधिकारी इन अधिकारियों में शामिल हो सकते है। इन अधिकारियों द्वारा ही Domicile Certificate उपलब्ध करवाया जाता है।
Domicile Certificate का महत्व क्या है
- यह व्यक्ति के वैध अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता का प्रमाण होता है
- आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेजों के आवेदन के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है
- यदि आप अपना खुद का घर या जमीन खरीदना चाहते हो तो इसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए
- वही अगर आप कोई वाहन खरीदने के लिए जाते हो तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है
- किसी कॉलेज या स्कूल में दाखिला पाने के लिए भी अन्य दस्तावेजों के साथ Domicile Certificate की भी जरूरत होती है
- इसके साथ यदि आप किसी बैंक में लोन के लिए आवेदन करते हो तो आपके स्थाई निवास के प्रमाण पत्र के रूप में डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है
- अगर आपको अपना खुद का कोई बिजनेस किसी स्थान पर शुरू करना है तो इसके लिए भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए
आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हो। यहां नीचे दोनो प्रक्रिया के बारे में बताया है। वर्तमान समय में यह प्रक्रिया अधिकतर ऑनलाइन माध्यम से संपन्न की जाती है।
Online डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कैसे करें
डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपने राज्य से संबंधित पोर्टल पर विजिट करना होगा। साथ ही आप जिस राज्य के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो आप वहां के मूल निवासी जरूर होने चाहिए।
वैसे तो हमने यहां नीचे एक तालिका प्रदान की है जो की स्टेट यानी की राज्य के अनुसार दर्शाया गया हैं। आप जिस राज्य से संबंध रखते हो उसके आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आप सभी आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करने के बाद Online Domicile Certificate के लिए आवेदन कर सकते हो।
S.No. | State | Where To Apply? |
---|---|---|
1. | Andhra Pradesh | Apply through the MEESEVA app of the Government of Andhra Pradesh. |
2. | Arunachal Pradesh | Apply through Arunachal eServices portal of the Government of Arunachal Pradesh. |
3. | Assam | Apply through e-District services of Assam state portal. |
4. | Bihar | Apply through RTPS portal of Bihar Government. |
5. | Chhattisgarh | Apply through the e-district portal of Chhattisgarh state. |
6. | Goa | Apply through Goa Online portal |
7. | Gujarat | Apply through the Digital Gujarat portal |
8. | Haryana | Apply through the e-Disha portal of Haryana. |
9. | Himanchal Pradesh | Apply online through Online Seva (e-District) portal. |
10. | Jharkhand | Apply online through Jharkhand e-District (JharSewa) portal. |
11. | Karnataka | Apply online through the official website of Nadakacheri AJSK. |
12. | Kerala | Apply online through Akshaya portal of the Government of Kerala. |
13. | Madhya Pradesh | Apply online through MP e-District portal. |
14. | Maharashtra | Apply online through Aaple Sarkar portal of the Government of Maharashtra. |
15. | Manipur | Apply through the e-District portal of Manipur. |
16. | Meghalaya | Apply through the e-District portal of Meghalaya. |
17. | Mizoram | Apply through the e-District portal of Mizoram. |
18. | Nagaland | Apply through the e-District portal of Nagaland. |
19. | Odisha | Apply through the e-District portal of Odisha. |
20. | Punjab | Apply through the state portal of Punjab. |
21. | Rajasthan | Apply through e-Mitra portal of the Government of Rajasthan. |
22. | Sikkim | Apply through the e-Services portal of Sikkim. |
23. | Tamil | Apply through the Tamil Nadu e-Sevai center. |
24. | Telengana | Apply through the MeeSeva portal of the Government of Telangana. |
25. | Tripura | Apply through e-District portal of Tripura. |
26. | Uttar Pradesh | Apply through e-Saathi web portal or mobile app. |
27. | Uttarakhand | Apply through the e-District portal of Uttarakhand. |
28. | West Bangal | Apply through West Bengal e-District portal. |
29. | Andman And Nicobar Islands | Apply through official portal of Andaman & Nicobar Administration. |
30. | Chandigarh | Apply through Sampark portal of Chandigarh. |
31. | Dadra And Nagar Haveli | Apply through the official portal of Dadra and Nagar Haveli Administration. |
32. | Daman and Diu | Apply through the official portal of Daman and Diu Administration. |
33. | Delhi | Apply through e-District portal of Delhi. |
34. | Jammu And Kashmir | Apply through the revenue department of Jammu and Kashmir. |
35. | Ladakh | N/A |
36. | Lakshadweep | N/A |
37. | Puducherry | Apply through e-District portal of Puducherry. |
इसके साथ अपने आवेदन के सत्यापन के लिए आप एक ई – सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो।
Offline डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे करें
इसके साथ अधिकतर लोग ऑनलाइन की बजाए ऑफलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने में ज्यादा विश्वास रखते है। अतः आप निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी से भी संपर्क करके डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनावा सकते हो।
- तहसीलदार कार्यालय
- राजस्व कार्यालय
- कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर कार्यालय
- एसडीएम कार्यालय
- जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय
- मामलातदार कार्यालय
- Citizen Service Corners (CSC)
- रजिस्ट्रार / सब-रजिस्ट्रार ऑफिस
इसके साथ आप चाहे तो किसी वकील के साथ संपर्क कर सकते हो और उसके माध्यम से आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। वह वकील आपसे कुछ निश्चित शुल्क लेगा और आपको आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर देगा।
यदि आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो तो इसके लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ती हैं।
1. पहचान पत्र के रूप में
- आधार कार्ड,
- वोटर आईडी कार्ड
- पैन कार्ड, पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- राशन कार्ड
- कोई अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त दस्तावेज
2. निवास प्रमाण पत्र के रूप में
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- वोटर आईडी कार्ड
- बिजली का बिल
- पासपोर्ट
- टेलीफोन बिल (पोस्टपेड या लैंडलाइन)
- राशन कार्ड
- किराया समझौता
- ड्राइविंग लाइसेंस
- कोई अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त दस्तावेज
3. आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो
4. जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में
- पासपोर्ट
- वोटर आईडी कार्ड
- विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र
- जन्म प्रमाणपत्र
- तहसील या अदालत से एक एफिडेविट
Online Domicile Certificate चेक कैसे करें
जब आप ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते हो तो आप दोबारा उसी पोर्टल पर जाकर अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट आवेदन की स्टेटस को ऑनलाइन चेक भी कर सकते हो। इसके लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
- सबसे पहले आपअपने राज्य के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें
- इसके साथ आईडी और पासवर्ड के द्वारा वेबसाइट में लॉगिन करें
- अब आपको होम पेज पर “आवेदन की स्थिति” वाले विकल्प पर क्लिक करना है
- यहां आपको अपने आवेदन पत्र के रजिस्ट्रेशन नंबर को भरकर सर्च के आइकन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेटस देख सकते हो
Domicile Certificate Kya Hota Hai – FAQs
-
Q.1 डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है?
Ans :– हिंदी में Domicile Certificate को अधिवास प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र कहा जाता है। Domicile Certificate को स्थाई निवास प्रमाण पत्र भी कहा जाता है।
-
Q.2 डोमिसाइल को हिंदी में क्या कहते हैं?
Ans :– हिंदी में डोमिसाइल का अर्थ अधिवास होता है।
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Q.3 क्या डोमिसाइल दो राज्यों का हो सकता है?
Ans :– नही, डोमिसाइल सर्टिफिकेट केवल एक राज्य का होता है।
-
Q.4 क्या शादी के बाद डोमिसाइल बदल जाता है?
Ans :– जी नहीं, शादी के बाद किसी भी महिला का डोमिसाइल नही बदलता है।
Domicile Certificate Meaning in Hindi – निष्कर्ष
Domicile Certificate Kya Hota Hai, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होने चाहिए? आदि जैसे प्रश्नों के उत्तर हमारे द्वारा इस लेख में दिए हुए है। उम्मीद है की आपको समस्त जानकारियां समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे कॉमेंट के जरिए पूछ सकते हो। साथ ही यह लेख ज्ञानवर्धक लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा।
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